भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक संपत्ति के मामले में सतर्कता न्यायालय ने विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिया
देहरादून। सतर्कता अधिष्ठान गढ़वाल परिक्षेत्र के विशेष न्यायालय ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विरुद्ध दायर आपराधिक प्रकरण में विपक्षी को नोटिस जारी कर दिया है। अगली पेशी 3 सितंबर 2026 तय की गई है।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान, गढ़वाल परिक्षेत्र/पंचम अपर जिला एवं सेशन्स जज देहरादून की अंजीली बैजवाल ने दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या 280/2025 में दिनांक 25 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया। आदेश में उल्लेख है कि वाद पुकारा गया, पत्रावली पेश हुई तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे और उन्हें सुना गया। बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए विपक्षी को 3 सितंबर 2026 के लिए नोटिस जारी किया गया है।
यह मामला कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री द्वारा मंत्री गणेश जोशी पर वैधानिक स्रोतों से अधिक चल-अचल संपत्ति अर्जित करने एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर किया गया है। इससे पहले भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा विजिलेंस में शिकायत की गई थी, जिसे शपथपत्र के अभाव में न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पंकज सिंह क्षेत्री ने शपथपत्र लगाकर अचल संपत्तियों की छायाप्रति एवं नामांकन पत्रों में घोषित संपत्ति का ब्यौरा सहित शिकायत प्रस्तुत की थी।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंत्री पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद जांच की अनुमति न मिलने से संदेह उत्पन्न होता है। वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएंगे।




